परिंदा_पोस्ट- इसरार खान
पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर रेरा एक्ट और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टर्म एंड कंडीशन) अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दो कॉलोनाइजरों के खिलाफ पन्ना जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। इन पर नगर पालिका क्षेत्र की चार एकड़ से अधिक बहुमूल्य भूमि को अटैच करने के आदेश दिए गए हैं, वहीं इन कॉलोनियों में प्लॉट रजिस्ट्री पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
जानकारी के लिए आपको बता दे कि पन्ना जिले में कई कॉलोनी डेवलपर और कॉलोनाइजर ऐसे भी हैं जो बिना आवश्यक विकास कार्यों जैसे बिजली, नाली, पानी, सड़क और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए ही तेजी से भूखंडों की बिक्री कर रहे हैं। रजिस्ट्री से लेकर विक्रय तक की संपूर्ण प्रक्रिया दलालों के माध्यम से संचालित हो रही है। परिणामस्वरूप जब कोई कॉलोनी रेरा एक्ट के तहत स्वीकृत और नियमानुसार विकसित नहीं होती, तब प्लॉट खरीदने वाले उपभोक्ताओं को हाउसिंग लोन, ड्रेनेज और पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भटकना पड़ता है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि अब इन कॉलोनियों का विकास रेरा और (टर्म एंड कंडीशन) के नियमानुसार नगर पालिका पन्ना के माध्यम से किया जाएगा ताकि प्लॉट खरीदने वाले रहवासियों को उचित और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने जिले के समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) को निर्देशित किया है कि अवैध कॉलोनियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।
अवैध कॉलोनी विकास पर FIR दर्ज
इस मामले में तहसीलदार पन्ना द्वारा कोतवाली में दो कॉलोनाइजर – अब्दुल सलीम और मोहम्मद उवैस – के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई है। इनके विरुद्ध मप्र नगरपालिका कॉलोनी विकास अधिनियम 2021 के अंतर्गत विधिवत कार्रवाई की जा रही है कलेक्टर के आदेशानुसार अवैध कॉलोनी संचालन करने वाले दो कॉलोनाइजरों पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। (रोहित मिश्रा कोतवाली टीआई पन्ना)
नगरपालिका का पक्ष
नगर पालिका पन्ना के सीएमओ शशि कपूर गढ़पाले ने कहा कि कलेक्टर का आदेश प्राप्त हो चुका है और नियमों के तहत सभी आगामी कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएंगी।
कॉलोनाइजर अधिनियम के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिससे नगर क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके।
Author: Parinda Post
सरहदें इंसानों के लिए होती हैं, परिंदा तो आज़ाद होता है !


