बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में एक वार फिर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

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शुभम चौधरी बीना। सागर जिले के बीना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनीं निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल मामले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस विधायक दल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक निर्मला सप्रे ने पार्टी बदलने का प्रयास किया है, जो संविधान के तहत बनाए गए दल-बदल कानून का उल्लंघन है। कांग्रेस ने अदालत से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब यह मामला अदालत में पहुंचा हो। इससे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी निर्मला सप्रे के भाजपा में जाने की घोषणा को आधार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस समय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अब एक बार फिर यह मामला अदालत की चौखट पर है। इस घटनाक्रम से जिले और क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी अनुशासन का उल्लंघन किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा और विधायक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट का अगला फैसला बीना की राजनीति का भविष्य किस दिशा में मोड़ता है।

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Author: Parinda Post

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