पन्ना की जिला सत्र अदालत ने विगत वर्ष हुई हत्याकांड पर दिया फैसला आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा,बदनामी के डर से हत्या कर शव को नहर में फेंका था

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इसरार खान पन्ना। गत वर्ष हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पन्ना की प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है,बदनामी के भय से युवक की निर्मम हत्या कर शव को नहर में फेंका था। उक्त मामला 13 सितंबर 2022 का है, जब ग्राम गुद्दा केवट ने गांव के ही पुष्पेंद्र केवट को एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। पुष्पेंद्र को यह आशंका थी कि गुद्दा इस बात को गांव में फैला देगा, जिससे उसकी बदनामी हो सकती है। इसी डर से पुष्पेंद्र ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गुद्दा की हत्या की साजिश रच डाली।

पुष्पेंद्र ने 13 सितंबर को गुद्दा को पार्टी के बहाने चांदीपाठी नहर के पास बुलाया। गुद्दा अपनी बाइक से पहुंचा, जहां दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसका शव एवं बाइक दोनों को नहर में फेंक दिया था । मृतक का शव 15 सितंबर 2022 को उत्तरप्रदेश के थाना नरैनी अंतर्गत ग्राम पनगरा के पास नहर में मिला। शव की पहचान मृतक के जीजा रामकिशोर केवट द्वारा की गई। मेडिकल परीक्षण में गुद्दा की मौत का कारण सिर और जबड़े की हड्डी टूटना, अत्यधिक रक्तस्राव और सिर पर एंटीमार्टम चोटें आना पाया गया। पुलिस विवेचना में आरोपी पुष्पेंद्र केवट और एक विधि विरुद्ध बालक को आरोपित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से प्रभावी पैरवी एडीपीओ दिनेश खरे, एजीपी लक्ष्मीनारायण द्विवेदी एवं सुनील द्विवेदी द्वारा की गई। सुनवाई उपरांत न्यायालय ने पुष्पेंद्र केवट को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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Author: Parinda Post

सरहदें इंसानों के लिए होती हैं, परिंदा तो आज़ाद होता है !

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